अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकेंगे सभी केस मुंबई ट्रांसफर होंगे
नई दिल्ली (प्रजातंत्र शक्ति,जतिंदर टंडन) कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रिपब्लिक टी वी के एडिटर अर्णव गोस्ववामी पर आरोप लगाया की पिछले दिनों रिपब्लिक टीवी पर डिबेट के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग के मुद्दे पर डिबेट के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की। इस मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब में कांग्रेस पदाधिकारियों ने अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को डिबेट के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर पर स्टे ऑर्डर दिया। नागपुर में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्णब और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए। जबकि शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक किसी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। इस दौरान वे अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी दायर कर सकते हैं।
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