अब आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों की खैर नहीं, पार्टी की वेबसाइट पर होगी प्रोफाइल: कोर्ट का निर्देश
नई दिल्ली (प्रजातंत्र शक्ति,जतिंद्र टंडन): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन का कारण अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें। साथ ही इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बात की अनुमति दी है कि इनके खिलाफ यह कोर्ट में जानकारी दे। ऐसे में यदि पार्टियों ने कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया तो चुनाव आयोग इस मामले को कोर्ट तक ले आएगी। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। राजनीतिक दलों के लिए कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि पिछले चार आम चुनावों में राजनीति में अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है। इसके अनुसार, यदि राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट देती हैं तो उसका अपराधिक विवरण पार्टी की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि किसी बेदाग को टिकट क्यों नहीं दिया गया।
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